कार इंशोरेंस को लेकर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी! अब जरूरी नहीं रहा बीमा करवाना

कार इंशोरेंस को लेकर सरकार ने लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है जिससे अब आपको कार खरीदना सस्ता पड़ेगा। आपको बता दें कि आज से मोटर इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों के अनुसार IRDAI ने ये कहा है कि आज से चार-पहिया वाहन के लिए 3 सालों वाला और दो-पहिया वाहनों के लिए 5 सालों वाला लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस को खत्म कर दिया गया है। ये फैसला गाड़ियों की बिक्री में तेजी लाने के लिए किया गया है।

अब तक लोगों को नया वाहन खरीदते समय कार की कीमत के साथ इंशोरेंस के लिए एकसाथ बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है जिसके चलते अब आम लोगों की जेब पर कम बोझ पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी भी नया वाहन खरीदने पर लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस करवाना जरूरी है और सिर्फ पर्सनल डैमेज की अनिवार्यता को खत्म किया गया है।

यहाँ से समझना जरूरी है कि IRDAI के नोटिफिकेशन के अनुसार1 अगस्त 2020 से 3 और 5 सालों वाला लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जिसमें पर्सनल डैमेज और थर्ड पार्टी डैमेज, दोनों शामिल होता है, उसकी अनिवार्यता खत्म की जा रही है। नए नियमों के अनुसार आप सेल्फ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं इसमें चुनाव कर सकते हैं लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना आप सड़क पर वाहन नहीं चला सकेंगे। सभी प्रकार के वाहनों पर ये नियम लागू होता है।

आंकड़ों के अनुसार भारत में बहुत कम लोग वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2018 में लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस को लागू किया गया था। इसके कारण वाहन खरीदने के दौरान दो पहिया वाहनों पर पांच सालों के लिए और चार पहिया वाहनों पर तीन सालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल होती थी।