एक जनवरी से बदल जाएंगे बैंकों के ये बड़े नियम, आम लोगों पर पड़ेगा बड़ा असर

2022 की शुरुआत में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और एक जनवरी से बैंक नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आम लोगों के ऊपर सीधा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि नए साल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक लॉकर नियमों में बदलाव करने जा रहा है।

तो अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए इस बदलाव के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर में सेफ डिपॉजिट और बैंक द्वारा दी जाने वाली सेफ कस्टडी फैसिलिटी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। RBI द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार जिस जगह पर लॉकर रखा गया है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी।

वहीँ RBI ने कहा है कि अगर लॉकर में चोरी, डकैती, आग या सेंधमारी की स्थिति आती है तो ऐसे में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट पाएगा। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक हो जाएगा। यानि कि बैंक को ग्राहक को लॉकर का सालाना किराए का 100 गुना पैसा देना पड़ेगा।

नियमों के बदलने के बाद अब जिन लोगों के पास पहले से ऑपरेटिव लॉकर हैं, उन लोगों से बैंकों के पास करंट लॉकर होल्डर या टर्म डिपॉजिट मांगने की अनुमति नहीं है। अगर बैंक ने आपसे पहले से ही किराया वसूल कर लिया है, तो बैंक को ग्राहकों को बकाया राशि वापस करनी होगी।

इसी तरह प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ग्राहक को जल्द से जल्द सूचित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। इस स्थिति में अगर लॉकर में रखे गए सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंकों को पहले से ही एक नीति तैयार रखनी होगी, जिसमें उनके द्वारा रखने वाले का विवरण दिया गया हो।

नियमों में बदलाव के बाद अब अगर लॉकर को बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो इसका ज़िम्मेदार बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर बैंक कर्मी या बैंक प्रोफेशनल्स ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी करता है या फिर आग लगने या इमारत ढहने की स्थिति में बैंक ग्राहक को सालाना किराये की राशि का 100 गुना देगा।