अगर गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टिकर तो तुरंत जब्त होगा आपका व्हीकल

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई नए नियम लाये जा रहे हैं और सरकार ने इस बार फिर एक बड़ा एलान कर दिया है। आपको बता दें कि अब से सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है।

ये फिटनेस प्लेट गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरह होगी और इस के ऊपर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ लिखी होगी। यानि कि इस फ़िटनेस प्लेट पर नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा जब इस नियम को लागु कर दिया जाएगा तब से 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश होगा।

यानि कि ऐसे वाहन को तुरंत ज़ब्त कर लिया जाएगा। सरकारी आकड़ों के अनुसार देश में 20 साल से पुराने 51 लाख लाइट मोटर वाहन और 15 साल से पुराने 34 लाख वाहन चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका वाहन ज़ब्त होने के साथ साथ वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार लगभग 17 लाख मीडियम और हेवी कमर्शियल वाहन 15 साल से पुराने हैं, जिन्हे फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलाया जा रहा है। इसी तरह दो-पहिया वाहनों की बात करें तो इनमें भी फिटनेस सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू कर सकती है।

इस नियम के लागू हो जाने के बाद अगर किसी वाहन को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाया जाता है तो उसे ज़ब्त करने के बाद तुरंत स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा यानि उसे कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा।