आप सबको पता होगा कि जब भी हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जिसपे काफी खर्चा होता है और उसके बाद ही हमारे वाहन को एक नया नंबर दिया जाता है। लेकिन अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के अनुसार अब आप नए वाहन के लिए नया नंबर लेने के बजाए पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही नए वाहन को पंजीकृत करवाए सकेंगे। यानि आप पुराने वाहन के नंबर को ही नए वाहन में इस्तेमाल कर पाएंगे।
जल्द ही ये आदेश और भी कई राज्य सरकारों द्वारा लागू हो सकते हैं। इसमें रखी गई शर्तों के अनुसार मान लीजिए कि आपके घर में कोई पुरानी बाइक है जिसकी जगह पर आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नई कार खरीद रहे हैं तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानि आप इसका लाभ सिर्फ पुरानी बाइक से नई बाइक और पुरानी कार से नई कार में ही ले सकते हैं।
सरकार द्वारा रखी गई एक और शर्त के अनुसार आप जिस पुराणी कार को अपने प्राइवेट यूज में लाते थे और अब आप उसकी जगह एक नई कार खरीदते हैं और उसके कमर्शियल यूज़ में लाते हैं तो इस स्थिति में भी आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। यानि कि नियम साफ़ है कि आप सिर्फ सिर्फ प्राइवेट वाहन से प्राइवेट और कमर्शियल वाहन से कमर्शियल वाहन में ही पुराण रजिस्ट्रेशन नंबर ले पाएंगे।
अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से निर्धारित की गई फीस भरनी पड़ेगी। मान लीजिये अगर आपको नई कार को पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर करवाना है तो इसके लिए सरकार ने 25,000 रुपये फीस रखी है और अगर आप बाइक पर पुराना नंबर लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये फीस देनी होगी।